Salary Hike : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को महत्वपूर्ण लाभ दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम आयुक्त की ओर से न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। इसके लिए एआईसीपीआई आंकड़े के आधार पर उनके परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है।
जिसका लाभ सभी श्रमिकों और गर्मियों को मिलेगा। अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजन, कृषि नियोजन और अगरबत्ती नियोजन में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते की दर का निर्धारण किया गया है। महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया गया है। बता दे कि वर्ष में दो बार 1 अप्रैल और एक अक्टूबर को परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दर में संशोधन किया जाता है।

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का निर्धारण
ऐसे में श्रम आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजन में कार्य करने वाले श्रमिकों और कर्मियों के लिए 1 अप्रैल से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का निर्धारण किया गया है। लेबर ब्यूरो से प्राप्त एआईसीपीआई इंडेक्स में जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 के बीच 11.401 बिंदु की औसत वृद्धि हुई है। इसके अनुसार ₹20 के मान से 45 अनुसूचित नियोजन में कार्य करने वाले श्रमिकों और कर्मियों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को 228 रुपए महीने की वृद्धि से बढ़ाया गया है।
वहीं कृषि नियोजन में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए 43 बिंदु की औसत वृद्धि से ₹5 प्रति बिंदु के मन से 215 रुपए प्रति महीने परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। इतना ही अगरबत्ती उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए एआईसीपीआई में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तन से महंगाई भत्ता 7.5 प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण पर निर्धारित किया गया है।
इतना मिलेगा वेतन
30 सितंबर तक न्यूनतम वेतन की दर के अनुसार दी जाएगी।इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। वही ऐसा होने की स्थिति में अकुशल श्रमिकों के A श्रेणी को 11,176 रुपए B श्रेणी को 10916 रुपए C श्रेणी को 10656 का लाभ होगा।
अर्ध कुशल श्रमिकों के A श्रेणी को 11826 रुपए, B श्रेणी को 11566 C श्रेणी को 11306 का लाभ मिलेगा
जबकि कुशल श्रमिकों के ए श्रेणी को 1260 रुपए B श्रेणी को 12346 और C श्रेणी को ₹1286 का लाभ दिया जाएगा
उच्च कुशल श्रमिकों के A श्रेणी को 13386, B श्रेणी को 13126 रुपए, C श्रेणी को 12866 का लाभ दिया जाएगा।