निजी स्कूल: मान्यता और नवीनीकरण के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी

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By Mohit DevkarPublished On: February 11, 2022
School Student

भोपाल: प्रदेश भर के निजी स्कूलों हेतु प्रदेश सरकार ने मान्यता और नवीनीकरण के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाकर 21 फरवरी  कर दी है। अब जो स्कूल पूर्व निर्धारित तारीख तक ये महत्वपूर्ण कार्य नहीं करा सके थे, उनके लिए प्रदेश सरकार का यह निर्णय राहत भरा ही होगा।

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इस संबंध में प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समस्त जिलों के कलेक्टरों व डीईओ को निर्देश जारी कर दिए गए है। बता दें कि इसके पहले मान्यता और नवीनीकरण के लिए 10 फरवरी की तारीख निर्धारित थी। गौरतलब है कि स्कूली शिक्षा विभाग निजी स्कूलों को तीन वर्षों के लिए मान्यता जारी की जाती है। नये स्कूल मान्यता ले सकते है वही संचालित किए जा रहे स्कूल अपनी मान्यता के नवीनीकरण हेतु अब 21 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे।

संशोधित समय सारिणी

जानकारी देते हुए संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र धनराजू एस ने बताया कि केन्द्र द्वारा निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कक्षा 8 तक के अशासकीय स्कूलों हेतु नई मान्यता व नवीनीकरण के लिए संशोधित समय सारिणी जारी कर दी है। नई तारीख इसलिए की गई है ताकि स्कूलों को सुविधा प्राप्त हो सके।
10 मार्च तक निराकरण

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गौरतलब है कि प्रदेश की शिवराज सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रही है और यही कारण है कि स्कूली शिक्षा विभाग ने मान्यता व नवीनीकरण की तारीख को आगे बढ़ा दिया है  ताकि ज्यादा से ज्यादा नये स्कूलों को मान्यता दी जा सके वहीं जो स्कूल अभी संचालित हो रहे है वे भी अपनी मान्यता को आगे तीन वर्षों के लिए बढ़ा सकेंगे। इधर विभागीय अधिकारियों ने यह भी बताया है कि जिला शिक्षा अधिकारी 10 मार्च तक मान्यता संबंधी आवेदनों का निराकरण कर सकेंगे तथा आवेदन निरस्तीकरण की अपील 45 कार्य दिवस के भीतर कलेक्टर के समक्ष की जा सकेगी।