एमपी: राज्य सरकार ने स्कूल फीस के लिए जारी किये नए दिशा निर्देश

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By Shivani RathorePublished On: December 14, 2020

कोरोना काल के दौरान जहां एक तरफ लोगो का काम धंधा सब चौपट हो गया था, और ऑनलाइन पढाई के नाम पर फीस को लेकर लगातार स्कूल और अभिभावकों के बीच लगातार विवाद की स्थिति बनती जा रही थी। जहाँ के तरफ अभिवावक द्वारा स्कूलों पर ट्यूशन फीस के नाम पर अन्य फीस लेने का आरोप लगा रहे थे। तो दूसरी तरफ स्कूल वाले अपनी अलग बात कह रहे थे। अब राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में निजी स्कूल पर फीस को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने फीस से संबादित दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि निजी स्कूल अब अपनी मर्ज़ी से सिर्फ 10 प्रतिशत फीस ही बढ़ा सकते है। निजी स्कूल को 10 फीसदी से ज्यादा फीस बढ़ाने के लिए जिला समिति से इजाज़त लेनी होगी। और साथ ही अगर निजी स्कूल अपनी फीस में 15 प्रतिशत से ज्यादा इजाफा करते है तो उन्हें इस इजाफे के लिए जिला समिति को कारण भी बताना होगा। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग ने से 2017 से लेकर अभी तक की सारी स्कूलों की बैलेंस शीट की भी मांग किया है।

वहीं शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार निजी स्कूल में नए प्रस्ताविक फीस स्ट्रक्चर को नए सत्र खुलने के 90 दिन पहले अपलोड करना होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर स्कूल को पुरनी फीस पर 10 से 15 प्रतिशत इजाफा करना होगा तो जिला समिति को इसकी जानकारी देना होगा। जो की लगभग 45 दिन में निर्णय लेगी।