MP News: प्रदेश में आगामी चुनाव पर SC का बड़ा फैसला, ओबीसी आरक्षण के बिना होगा इलेक्शन

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By Ayushi JainPublished On: May 10, 2022

MP News : मध्यप्रदेश में होने वाले पंचायत और नगरीय निकाय के चुनावों में OBC आरक्षण के मुद्दे पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम् फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश में अब चुनाव OBC आरक्षण के बिना किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 5 साल में चुनाव करवाए जा रहा है। इसके लिए सरकार की संवैधानिक जिम्‍मेदारी है।

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आगे चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया कि चुनाव की अधिसूचना 2 हफ्ते के अंदर की जाए। क्योंकि अब ट्रिपल टेस्ट करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते है। जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने 35 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने के लिए अनुशंसा सरकार से की है। इसके लिए पहले इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी प्रस्तुत की गई थी। ऐसे में सरकार ने ये पहले ही बोल दिया था कि माननीय अदालत के निर्देशानुसार चुनाव कराने के लिए तैयार हैं।

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