अब एमपी के प्राइवेट स्कूलों में मिलेगा निशुल्क प्रवेश, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

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By Srashti BisenPublished On: April 28, 2025
Free admission in private schools

Free Admission in Private Schools : आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आरटीई (राइट टू एजुकेशन) अधिनियम के तहत नि: शुल्क प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा कर दी गई है। अब प्रदेश के निजी गैर-अनुदान प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें इन बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी।

7 मई से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

आवेदन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होगी, जो 7 मई से 21 मई तक चलेगी। इस दौरान अभ्यर्थियों को जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड और माता-पिता के पहचान पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दस्तावेजों का मूल सत्यापन 7 से 23 मई तक संबंधित जनशिक्षा केंद्रों पर किया जाएगा।

लॉटरी से होगा स्कूल आवंटन

सभी योग्य आवेदनों के सत्यापन के बाद 29 मई को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। इसके बाद 2 जून से 10 जून के बीच विद्यार्थियों को अपने आवंटित स्कूल में उपस्थित होकर मोबाइल एप के माध्यम से रिपोर्टिंग करनी होगी। अभिभावकों को स्कूल आवंटन की जानकारी एसएमएस के जरिए दी जाएगी।

सिर्फ मप्र के मूल निवासियों के लिए मौका

यह योजना केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी बीपीएल या वंचित वर्ग के बच्चों के लिए लागू होगी। आवेदन करते समय सही और पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

आयु सीमा इस प्रकार निर्धारित

  • नर्सरी के लिए: 3 वर्ष से 4 वर्ष 6 माह
  • केजी-1 के लिए: 4 वर्ष से 5 वर्ष 6 माह
  • केजी-2 के लिए: 5 वर्ष से 6 वर्ष 6 माह
  • कक्षा-1 के लिए: 6 वर्ष से 7 वर्ष 6 माह

शिक्षा विभाग 5 मई को मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों और उपलब्ध आरक्षित सीटों की पूरी सूची विभागीय वेबसाइट पर जारी करेगा। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ डिजिटल माध्यम से संपन्न किया जाएगा, ताकि योग्य बच्चों को बेहतरीन शिक्षा का समान अवसर मिल सके।