Madhya Pradesh : समाचार पत्र-पत्रिकाओं की जानकारी के लिए 22 नवम्बर अंतिम तिथि निर्धारित

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By Mukti GuptaPublished On: November 17, 2022

उज्जैन। उज्जैन से नियमित रुप से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र, समाचार पत्रों के उज्जैन संस्करण, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक तथा त्रैमासिक समाचार पत्र-पत्रिकाओं की ऑन लाईन सॉफ्टवेयर हेतु चाही गई जानकारी के लिए समयावधि बढ़ाकर 22 नवम्बर 2022 निर्धारित की गई है। पूर्व में 18 नवम्बर अन्तिम तिथि निर्धारित थी।

जानकारी कार्यालयीन समय में दोपहर 12 बजे से 03 बजे तक जमा की जा सकेगी। जनसम्पर्क कार्यालय में रिकार्ड अद्यतन करने तथा पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादकों को समय पर नियमितता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सभी प्रकाशनों के दस्तावेज ऑन लाईन सॉफ्टवेयर पर अपलोड किए जा रहे हैं। इस कार्य हेतु सभी समाचार पत्र पत्रिकाओं के सम्पादकों से सहयोग अपेक्षित है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जा सकेंगे।

Madhya Pradesh : समाचार पत्र-पत्रिकाओं की जानकारी के लिए 22 नवम्बर अंतिम तिथि निर्धारित

नियमित रुप से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र, समाचार पत्रों के उज्जैन संस्करण, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक एवं त्रैमासिक पत्र-पत्रिकाओं की जानकारी साफ्टवेयर में अपलोड करने के लिए समस्त नियमित प्रकाशनों के सम्पादकों को अपने-अपने प्रकाशन के टायटल कोड, RNI रजिस्ट्रेशन नम्बर, RNI टायटल कोड की फोटोकॉपी, RNI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फोटोकापी, RNI टायटल एलाटमेंट लेटर की फोटोकॉपी, प्रथम घोषणा पत्र की फोटोकॉपी, स्थापना/प्रकाशन प्रारंभ करने का वर्ष, GSTI नम्बर की फोटोकॉपी, पेन कार्ड की फोटोकॉपी, ई-मेल आई.डी., फोन/मोबाईल नम्बर, स्थाई पता एवं DPR के पेपर कोड की जानकारी हॉर्ड एवं सॉफ्टकॉपी में संबंधित जनसम्पर्क कार्यालय में अनिवार्य रुप से जमा करना होगी।

प्राप्त हॉर्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के आधार पर संबंधित कार्यालय, समाचार पत्रों का सभी डाटा सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगे। समाचार पत्र सम्पादकों से उपरोक्त दस्तावेजों की एक-एक फोटोकॉपी तथा JPG एवं PDF फॉर्मेट में एक-एक सॉफ्टकॉपी (प्रत्येक सॉफ्टकॉपी की साइज 01MB से अधिक नहीं होनी चाहिए) 22 नवम्बर 2022 तक जनसम्पर्क कार्यालय में जमा करने का अनुरोध किया गया है। दस्तावेज जमा करने के लिए निर्धारित प्रारुप जनसम्पर्क कार्यालय में उपलब्ध है।

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नवीन प्रकाशन पंजीबद्ध कराने के लिए प्रकाशन का RNI नम्बर अनिवार्य है। RNI नम्बर प्राप्त होने के बाद शेष वांछित दस्तावेजों की जानकारी जनसम्पर्क कार्यालय से प्राप्त करना होगी। समस्त दस्तावेज प्राप्त होने पर ही नवीन प्रकाशन पंजीबद्ध किए जा सकेंगे।