सोनम रघुवंशी को नहीं जाना पड़ेगा जेल, मेघालय हाईकोर्ट ने जमानत रद्द करने की याचिका खारिज की

Author Picture
By Raj RathorePublished On: June 29, 2026

चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी को मेघालय हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने शिलांग पुलिस की ओर से दायर जमानत निरस्त करने की याचिका खारिज करते हुए सोनम की जमानत बरकरार रखी है।

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सोनम को जमानत की सभी शर्तों का पालन करना होगा और वह बिना अनुमति शिलांग छोड़कर नहीं जा सकेगी।

सोनम को निचली अदालत से जमानत मिलने के बाद शिलांग पुलिस ने उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सोमवार को सुनाए गए फैसले में हाईकोर्ट ने सोनम को राहत देते हुए उसकी जमानत जारी रखने का आदेश दिया।

गलत धाराओं का मिला था लाभ

राजा रघुवंशी हत्याकांड का खुलासा पिछले वर्ष जून में हुआ था। जांच के बाद शिलांग पुलिस ने सोनम रघुवंशी, उसके कथित प्रेमी राज और तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

सोनम के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि गाजीपुर से गिरफ्तारी के समय उसके खिलाफ गलत धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इसी तकनीकी आधार पर निचली अदालत ने उसे जमानत प्रदान की थी। बाद में पुलिस ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

अन्य आरोपियों को नहीं मिली राहत

सोनम को जमानत मिलने के बाद सह-आरोपी राज और उसके तीन साथियों ने भी अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने चारों की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अब सभी आरोपी दोबारा जमानत के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं।

फिलहाल इस बहुचर्चित हत्याकांड का ट्रायल जारी है और अदालत में गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस ने अदालत में दलील दी थी कि सोनम के बाहर रहने से गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका है और उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने जमानत बरकरार रखते हुए शर्तों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।