इंदौर में जुनैद ने रवि बनकर महिला के साथ किया दुष्कर्म, 4 साल के बेटे को भी नहीं छोड़ा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

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By Raj RathorePublished On: October 26, 2026

इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में पहचान छिपाकर महिला से संबंध बनाने, शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करने और उसके 4 वर्षीय बेटे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का गंभीर मामला सामने आया है।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

2015 में ऑटो में हुई थी मुलाकात

टीआई मनोज सेंधव के मुताबिक, मुकेरीपुरा नरसिंह बाजार निवासी 28 वर्षीय महिला ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2015 में उसकी मुलाकात ऑटो चालक जुनैद से हुई थी।

महिला का आरोप है कि आरोपी ने उस समय अपना नाम रवि और निवासी नरसिंह बाजार बताया था। उसने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर महिला से नजदीकियां बढ़ाईं।

पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया। इस दौरान वह कालानी नगर, चंदन नगर, जूना रिसाला और महावर नगर सहित इंदौर के अलग-अलग इलाकों में किराए के कमरों में रहा।

2021 में सामने आई आरोपी की असली पहचान

महिला ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2021 में गर्भवती होने के बाद उसने आरोपी पर शादी करने का दबाव बनाया। इसी दौरान उसे पता चला कि आरोपी का असली नाम रवि नहीं, बल्कि जुनैद है।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके पहचान पत्र और दस्तावेजों में नाम बदलवा दिया था।

4 साल के बेटे के साथ गलत कृत्य करने का आरोप

पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि जुनैद ने उसके 4 वर्षीय बेटे के साथ भी घर में अप्राकृतिक कृत्य किया। महिला के मुताबिक, बच्चे ने खुद उसे इस घटना की जानकारी दी।

पीड़िता ने आरोपी पर उसके और बच्चे के साथ मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज किया है।

हिंद रक्षक संगठन के संरक्षक से की थी शिकायत

महिला मामले को लेकर हिंद रक्षक संगठन के संरक्षक एकलव्य गौड़ के पास पहुंची थी। शिकायत के बाद अधिकारियों से फोन पर चर्चा की गई और महिला को पुलिस थाने भेजा गया।

रविवार रात एरोड्रम थाना पुलिस ने उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी जुनैद को गिरफ्तार कर लिया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 69, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धाराओं 3 और 5 तथा पॉक्सो एक्ट, 2012 की धाराओं 5L और 6 के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, सोमवार को पीड़िता का न्यायालय में बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया की जाएगी। मामले में लगाए गए आरोपों की जांच जारी है।