प्रगतिशील सहकारी साख संस्था मर्यादित पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया

Deepak Meena
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इंदौर। भारत सरकार के ऑनलाईन कम्पलेन्ट मेनेजमेंट सिस्टम शी बॉक्स के माध्यम से संस्था इन्दौर प्रगतिशील सहकारी साख संस्था मर्यादित “अपना सहकार भवन” एफ 85 रजत जंयती काम्पलेक्स स्कीम नं. 54 इन्दौर में कार्यरत महिला कर्मचारी के विरूद्ध हिंसा के संबंध में जिला स्तरीय गठित स्थानीय परिवाद समिति द्वारा कार्यवाही करने हेतु संस्था के कार्यालय में आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

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महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी श्री रामनिवास बुधोलिया ने बताया कि समिति द्वारा पाया गया कि उक्त संस्था में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोषण) अधिनियम 2013 की धारा- 4 अंतर्गत आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं हुआ है। यह अधिनियम की धारा-26 का उल्लंघन हैं। इस कारण समिति के विरूद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला इन्दौर द्वारा 50 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। समिति को उक्त राशि शासकीय मद में जमा करने हेतु आदेशित किया गया हैं। समिति द्वारा आदेश का पालन नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।