Indore loksabha election: आदेश का उल्लघंन करने वाले संस्थानों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

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By Ravi GoswamiPublished On: May 12, 2024

इंदौर जिले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी लोकसभा आम निर्वाचन के लिए 13 मई, 2024 को मतदान होगा। निर्वाचन की प्रक्रिया में अपना मत देना हर मतदाता का अधिकार है, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिये 13 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) के तहत घोषित किया गया है।


इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह द्वारा आदेश जारी कर दिये गये है। इस आदेश में कहा गया है कि इन्दौर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान की सुविधा प्रदान दिये जाने के लिये सभी शासकीय/अर्द्ध शासकीय/औद्योगिक, व्यवसायिक एवं निजी संस्थानों अपने संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान की सुविधा प्रदान किये जाने के लिये उक्त दिनांक का सवैतनिक अवकाश देंवे। इस संबंध में श्रमायुक्त द्वारा भी परिपत्र के माध्यम से निर्देश जारी किये गये है।

जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं। यदि किसी संस्थान द्वारा आदेश का उल्लघंन किया जाता है तो तत्काल कार्यवाही प्रस्तावित करें।