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MP Election 2023: चुनाव की घोषणा होते ही MP में कार्यवाही शुरू, नियम तोड़ने पर मिलेगी ये सजा

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By Bhawna ChoubeyPublished On: October 9, 2023

MP Election 2023: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इसके बाद आचार संहिता लागू करने के भी आदेश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा। फिर3 दिसंबर को परिणाम सामने आएंगे।

जैसे ही निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान किया वैसे ही नियमों का सख्ती से पालन शुरू करवा दिया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिले जैसे धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर आदि में संपत्ति निरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई है।

MP Election 2023: चुनाव की घोषणा होते ही MP में कार्यवाही शुरू, नियम तोड़ने पर मिलेगी ये सजा

प्रचार करना पड़ सकता हैं भारी

नगर निगम और अन्य स्थानीय निकाय के माध्यम से सरकारी खंभों पर लगाए गए पोस्टर को हटाने की कड़ी कार्रवाई शुरू की गई। इसके अलावा शासकीय दीवारों पर पुताई का काम भी शुरू हो गया है। आचार संहिता के नियमों के मुताबित बिना अनुमति के सरकारी स्थान पर राजनीतिक प्रचार प्रसार करना भारी पड़ सकता है।

नियम का पालन न करने पर मिल सकती है यह सजा

यदि संपत्ति स्वामी की इजाजत के बिना किसी भी व्यक्ति ने उस पर शाही, पोस्टर आदि से कुछ भी अंकित करना चाहा तो ऐसी स्थिति में संपत्ति निरूपण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इस मामले में आरोपी को 1 साल की सजा के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना दंडित किया जा सकता है।