Bihar Employees Leave Rules : बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी को लेकर नया नियम लागू किया है। अब सभी कर्मचारियों को अवकाश के लिए कम से कम 7 दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा। यह नियम लगभग 6 लाख सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा और निर्णय प्रक्रिया अधिक सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी।
पहले कर्मचारी छुट्टी से सिर्फ दो-तीन दिन पहले ही आवेदन करते थे, जिससे अधिकारियों को मंजूरी देने और अन्य कार्यों के प्रबंधन में कठिनाई होती थी। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार ने इस नई गाइडलाइन को लागू किया है।
प्रमुख बिंदु:
- सरकार ने सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को इस नियम का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।
- छुट्टी के आवेदन देर से आने पर उसकी स्वीकृति और प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी होती थी।
- अब 7 दिन पहले आवेदन देने से अवकाश प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा और सरकारी कामकाज बाधित नहीं होगा।