Indore News : घरेलू-कामकाजी महिलाओं की सुनवाई नहीं करने पर इंदौर कलेक्टर को HC का आदेश…

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By Shivani RathorePublished On: February 2, 2021

इंदौर : कोरोना काल में पहले लोकडाउन के चलते दूसरों के घरों में झाड़ू, पोछा, बर्तन और खाना बनाने जैसे घरेलू कामकाज कर अपना जीवन गुजर-बसर करने वाली महिलाओं का जीवन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था। लोकडाउन अवधि के समाप्त होने तथा कोरोना के चलते काम-काज पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाए जाने के बावजूद इनकी जीविका प्रतिकूल रूप से प्रभावित रही है।

याचिका में आरोप लगाते हुए यह भी कहा गया था कि इस बीच नंवबर 2020 तथा जनवरी 2021 में योजना के पंजीयन और लाभ के लिए कई बार इन महिलाओं ने आवेदन करने का प्रयास किया हैं, लेकिन सक्षम अधिकारीयों के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर इस वर्ग की महिलाओं को हितग्राही बनाये जाने की दिशा में उचित कदम नहीं उठाये गए हैं।

इंदौर हाईकोर्ट ने आज आगामी 4 सप्ताह में इस तरह की पीड़ित महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना’ के तहत पीड़ित महिलाओं को दिया जाना था लाभ..