UPS 2025 : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वित्त वर्ष बेहद खास होने वाला है एक तरफ जहां कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की तरह महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि कर उनके महंगाई भत्ते को 55% कर दिया गया है। वही 1 अप्रैल से सरकार पेंशन नियम में भी बदलाव करी है सरकार की एकीकृत पेंशन योजना लागू होने वाली है इस योजना के लागू होने के साथी केंद्रीय कर्मचारियों के पास पेंशन के लिए एक नया विकल्प होगा।
इससे पहले शुक्रवार को 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है। महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि की गई है। जिसके साथ यह 53 से बढ़कर 55% हो गए हैं। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत मूल वेतन पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

वेतन में 8000 से 20000 की वृद्धि निश्चित
ऐसे में उनके वेतन में 8000 से 20000 की वृद्धि निश्चित मानी जा रही है। वही एकीकृत पेंशन योजना लागू होने से कर्मचारियों को निश्चित पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इस योजना के तहत रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने में मिले औसत बेसिक सैलरी का 50% कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन के रूप में देने का प्रावधान किया गया हैं। PFRDA ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है।
1 अप्रैल से प्रोटीन CRA की वेबसाइट पर ऑनलाइन नामांकन और दावा फॉर्म
अधिसूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 24 जनवरी 2025 को जारी की गई है। पेंशन नियामक प्राधिकरण के मुताबिक यूपीएस से संबंधित नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू किए जाएंगे यह नियम 1 अप्रैल तक सेवा में मौजूद केंद्र सरकार के एनपीएस में आने वाले कर्मचारी और सेवा में अप्रैल 2025 से उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों समेत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नामांकन को समक्ष सक्षम होंगे।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सभी श्रेणियां के लिए नामांकन और दावा फॉर्म 1 अप्रैल से प्रोटीन CRA की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं कर्मचारी भौतिक रूप से भी उपलब्ध होकर फॉर्म भर सकते हैं। यूपीएस की बात करें तो इस पेंशन योजना में कर्मचारियों को सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या इस्तीफा के मामले में एक सुनिश्चित भुगतान विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के अधीन और रिटायरमेंट के तुरंत से पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन का 50% होगी। ऐसे में 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा। बता दे कि NPS 1 जनवरी 2004 को लागू की गई थी।
वहीं यदि सवाल है की पुरानी पेंशन योजना से यह पेंशन योजना किस तरह अलग है तो 2004 से पहले प्रभावी पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। OPS के उलट एकीकृत पेंशन योजना में कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करना होगा जबकि केंद्र सरकार का योगदान 18.5 प्रतिशत होगा। हालांकि अंतिम भुगतान बाजार रिटर्न पर निर्भर करता है।जिसे ज्यादातर सरकारी बॉन्ड में निवेश किया जाता है। ऐसे में कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना को अपने से पहले इसके संबंधित नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ना चाहिए और 25 साल की सेवा अवधि पूरी करने वाले कर्मचारियों को निश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा।