पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को मशरख डबल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश!

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By Rishabh NamdevPublished On: September 1, 2023

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को मशरख डबल मर्डर केस में दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। मृतक के परिवारों को 10-10 लाख रुपए और घायल के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है।

सुनवाई के दौरान, जस्टिस संजय किशन कौल ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के साथ मुआवजा की घोषणा करते हुए कहा कि दो विकल्प हैं, या तो हम जीवन दें या मौत। इसके बाद जस्टिस ने कहा कि अब तो भगवान ही मालिक हैं। आज से पहले ऐसा केस नहीं देखा।

पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को मशरख डबल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश!

पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को मशरख डबल मर्डर केस में दोषी ठहराया गया था, जिसमें वह दो व्यक्तियों की हत्या के आरोपी थे। प्रभुनाथ सिंह को इस मामले में पटना की एक कोर्ट ने साल 2008 में बरी कर दिया था, परंतु बाद में साल 2012 में पटना हाईकोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराया था।

दरअसल 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान छपरा के मशरख में दो व्यक्तियों की हत्या हुई थी, और आरोप था कि प्रभुनाथ सिंह के कहे अनुसार वोट नहीं दिया गया था। इसके बाद प्रभुनाथ सिंह ने अशोक सिंह को बारीकी से तीन महीने के अंदर हत्या करने की धमकी दी थी और उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद प्रभुनाथ सिंह ने विधायक चुनाव में जीत हासिल की थी।