Delhi: दिवाली पर पटाखे फोड़ने और खरीदने पर भरना पड़ेगा इतना जुर्माना, 6 महीने की होगी जेल

Author Picture
By Mukti GuptaPublished On: October 19, 2022

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राजधानी दिल्ली में आगामी एक जनवरी तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इसके तहत अगर कोई पटाखे बेचता, उत्पादन करता या फिर फोड़ता पाया गया तो जुर्माने के साथ जेल तक जाने की नौबत आ सकती है।

दरअसल बीतें कुछ सालों में बढ़ते वायु प्रदुषण के कारण सरकार ने यह फैसला लिया है, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को बताया कि दिल्ली में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी।

Delhi: दिवाली पर पटाखे फोड़ने और खरीदने पर भरना पड़ेगा इतना जुर्माना, 6 महीने की होगी जेल

पर्यावरण मंत्री ने गोपाल राय ने बताया कि अगर कोई पटाखे फोड़ता या खरीदता पाया जाता है तो उसपर 200 रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल होगी। दिवाली पर दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए कुल 408 टीमें गठित की गई हैं।

Also Read: Aadhar Card : जाने कैसे करे आधार कार्ड को अपडेट, UIDAI ने बताई ये आसान प्रोसेस

पटाखों की आनलाइन बिक्री पर भी रहेगा प्रतिबंध

इस साल प्रतिबंध की जल्द घोषणा से दिल्ली प्रशासन और पुलिस को पटाखों के अवैध निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय मिलने की संभावना है। डीपीसीसी के आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध पटाखों की आनलाइन बिक्री पर भी लागू होता है।