दिल्ली HC से कई न्यूज चैनलों को राहत, कहा- ‘ब्लैकआउट करना गलत…’

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By Srashti BisenPublished On: June 25, 2024

दिल्ली HC ने माना कि आंध्र प्रदेश में एक केबल ऑपरेटर द्वारा कई समाचार चैनलों को ब्लैक आउट करना गलत था। हाई कोर्ट ने केबल ऑपरेटर को आंध्र प्रदेश में जल्द चैनल ऑन एयर करने का आदेश दिया है। समाचार चैनलों की संस्था न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (एनबीएफ) ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और धन्यवाद दिया है। एनबीएफ ने भी आंध्र केबल ऑपरेटर के फैसले की निंदा की है।

एनबीडीए ने भी केबल ऑपरेटरों के ब्लैकआउट फैसले को गलत बताया है. दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद टीवी9 तेलुगु और अन्य न्यूज चैनल आंध्र प्रदेश के लोगों तक पहुंचेंगे।

‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम’

न्यूज चैनल संस्था एनबीएफ ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है. एनबीएफ उस फैसले का स्वागत करता है जिसमें हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के 15 मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों को टीवी9 तेलुगु, साक्षी टीवी, 10टीवी और एनटीवी न्यूज समेत न्यूज चैनलों का ब्लैकआउट खत्म करने का आदेश दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम है। 6 जून 2024 को आंध्र प्रदेश में 4 चैनलों टीवी9 तेलुगु, साक्षी टीवी, 10टीवी और एनटीवी न्यूज के ब्लैकआउट ने प्रेस की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

‘ब्लैकआउट पूरी तरह से अवैध है’

टीवी9 समूह ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि ब्लैकआउट पूरी तरह से अवैध है और ट्राई नियमों के अनुसार वितरण कंपनियों के साथ किए गए समझौतों के खिलाफ है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन का मानना ​​है कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से प्रेस की आजादी और पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा हुई है। कोर्ट का यह फैसला लोकतंत्र की जीत है।