दिल्ली: दवा होर्डिंग मामले में गौतम गंभीर फाउंडेशन को माना दोषी, HC को दी ये जानकारी

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By Mohit DevkarPublished On: June 3, 2021

दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रक ने आज यानी गुरुवार को हाईकोर्ट को बताया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन कोविड-19 मरीजों के उपचार में उपयोगी दवाई फैबिफ्लू की अनधिकृत तरीके से जमाखोरी करने, खरीदने और उसका वितरण करने का दोषी पाया गया है.

औषधि नियंत्रक ने कहा कि फाउंडेशन औक दवा डीलरों के खिलाफ बिना किसी देरी के कार्रवाई की जाए. अदालत को बताया कि विधायक प्रवीन कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के तहत ऐसी ही अपराधों में दोषी पाया गया है.

अदालत ने औषधि नियंत्रक से छह सप्ताह के भीतर इन मामलों की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और इसकी अगली सुनवाई 29 जुलाई निर्धारित कर दी.