MP

Breaking News: केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 5 जून तक फैसला सुरक्षित, कल करना होगा सरेंडर

Author Picture
By Srashti BisenPublished On: June 1, 2024

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CM अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली के CM ने मेडिकल आधार पर 7 दिन की जमानत मांगी है। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में उनकी अपील का विरोध किया।

‘ED ने किया याचिका का विरोध’

प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की अर्जी का विरोध किया। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख ने अपने स्वास्थ्य के बारे में गलत बयान दिया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली एजेंसी ने नेता के इस दावे का विरोध किया कि जेल में रहने के बाद से उनका वजन छह किलोग्राम कम हो गया है।

‘केजरीवाल ने वीडियो बयान में कहा था कि…’
Breaking News: केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 5 जून तक फैसला सुरक्षित, कल करना होगा सरेंडर

अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक वीडियो बयान में कहा कि वह 2 जून को तिहाड़ जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करेंगे, जैसा कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए आदेश दिया था। देश के लोगों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि अचानक वजन कम होना किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है।

‘SC से अपनी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी’

केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को यह कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता है। बाद में, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्थानीय अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन किया।

CM ने मेडिकल आधार पर 7 दिन की जमानत मांगी

केजरीवाल के इस दावे का उल्लेख करते हुए कि उन्हें बीमारी की संभावना से इंकार करने के लिए कई चिकित्सा परीक्षण कराने के लिए सात दिन की आवश्यकता है, प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में दलील दी कि केजरीवाल ने इन परीक्षणों की प्रकृति को छिपाया है।