संयुक्त खाता होने पर बैंक स्वत: जारी कर सकेंगे परिवार पेंशन

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इंदौर (Indore News) : जिन पेंशन प्रकरणों में पीपीओ पर संयुक्त फोटो तथा परिवार पेंशनर का नाम अंकित है और संयुक्त खाता भी है ऐेसे प्रकरणों में पेंशनर की मृत्यु के बाद संयुक्त दर्ज व्यक्ति के लिए बैंक स्वतः परिवार पेंशन प्रारंभ कर सकेंगे। इस आशय का आदेश संचालनालय पेंशन, भविष्यनिधि एवं बीमा संचालक द्वारा जारी किए गए है।

पीपीओ पर संयुक्त फोटो व परिवार पेंशनर का नाम अंकित है परन्तु पेंशनर का संयुक्त खाता नही है जिससे पेंशनर की मृत्यु होने की दशा में परिवार पेंशन प्रारंभ करने में विलम्ब होता है। संचालनालय द्वारा जारी नवीन आदेश से अब पेंशनर के परिवार को आर्थिक कठिनाईयों से बचने में सहायता होगी। ऐसे प्रकरणों जिसमें पेंशनरों की पहचान की जानी है उन परिवार पेंशन प्रारंभ में अब कोई कठिनाई नहीं होगी। पेंशन खाते को संयुक्त खाते में सुगमता से परिवर्तित करा सकेंगे। बैंक ऐसे पेंशनरों को चिन्हांकित कर उन्हें एसएमएस द्वारा सूचना प्रेषित कर प्रक्रिया से अवगत करा सकेंगें।

नवीन व्यवस्था से पेंशनर व परिवार पेंशनर को जो सुविधा होगी उससे भविष्य में परिवार पेंशन शुरू होने में कोई कठिनाई का सामना नहीं होगा ना ही पेंशनर का मृत्यु प्रमाण पत्र व परिवार पेंशन का जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते ही परिवार पेंशन तत्काल प्रारंभ हो सकेगी। पेंशनर को बैंक, जिला पेंशन कार्यालय, अन्य कार्यालयों में अनावश्यक उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं पडेंगी।

बैंक की भी शिकायते कम होगी जिससे समय की बचत होगी। बैंक ऐसे पीपीओ की भी सूची तैयार कर संबंधित जिला पेंशन अधिकारी और संचालनालय पेंशन को प्रेषित करेंगे जिन पर परिवार पेंशनर का नाम अंकित नहीं है ताकि ऐेसे प्रकरणों में परिवार पेंशन की पात्रता के परीक्षण के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही पर विचार किया जा सकें।