इंदौर : शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही के निर्देश कमिश्नर ऑफ पुलिस इंदौर श्री हरिनारायण चारी मिश्र और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इंदौर श्री मनीष कपूरिया द्वारा दिए गए हैं। इसी कड़ी में डीसीपी जोन-1 श्री अमित तोलानी, एडिशनल डीसीपी जयवीर सिंह भदौरिया और एसीपी सौम्या जैन द्वारा क्षेत्र के गुंडे बदमाशों की आपराधिक गतिविधियों पर निगाह रखने एवं बदमाशों की निरंतर चैकिंग के निर्देश दिये गये थे।
थाना मल्हारगंज के कुख्यात बदमाश अजय उर्फ गोलू पिता जयराम कौशल उम्र 22 साल निवासी 171 कंडील पुरा इंदौर के विरूध्द लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाने के उपरांत भी इसके आपराधीक कृत्यों में कोई कमी नही आई उक्त बदमाश के विरूध्द जिला बदर जैसी प्रभावी कार्यवाही एवं आरोपी के विरुद्ध थाना मल्हारगंज द्वारा 18 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई किये जाने के उपरांत भी बदमास माननीय न्यायालय से जमानत पर रिहा होकर अंतिम चौराहे के पास भूतेश्वर रोड पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की नियत से खड़ा था।
मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि जिला बदर आरोपी भूतेश्वर रोड अंतिम चौराहे के आसपास घूम रहा है मुखबिर की सूचना पर हमरा फोर्स के रवाना होकर आसपास देखा तो आरोपी गोलू कौशल पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकडा दण्डाधिकारी इंदौर के आदेश क्रमांक 319 /रीडीएम/निष्कासन / 21 दिनांक 12.08.2021 से आगामी 6 माह के लिये इंदौर शहर एवं उसके सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से बेदखल किया गया था।
जो बदमाश द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लघंन किया जाना पाये जाने पर म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर आरोपी को न्यायालय पेश किया जावेगा। बदमाश का पूर्व अपराधिक रिकार्ड चोरी, मारपीट ,आर्म्स एक्ट एवं मध्य प्रदेश सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 कुल 8 आपराधिक रिकॉर्ड एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियो में थाना मल्हारगंज इंदौर पर अपराध दर्ज है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना मल्हारगंज निरीक्षक राहुल शर्मा एवं उप निरीक्षक राजकुमार पवार आरक्षक मुकेश चौहान आरक्षक जितेंद्र बुखारे आरक्षक दीपक पाल एवं आरक्षक संजय सिंह की सराहनीय भूमिका रही।