दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल, 2024 को सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने के ईडी के फैसले को वैध ठहराने के खिलाफ याचिका दायर की है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मुख्य केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ईडी ने कानून का पालन किया है। कोर्ट ने कहा,’हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूत बताते हैं कि ईडी ने कानून का पालन किया है। ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास गोवा में हवाला डीलरों के साथ-साथ AAP उम्मीदवार भी शामिल है।’
दरअसल, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। फिर इसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। केंद्रीय एजेंसी ईडी का दावा है कि नीति के कार्यान्वयन में अनियमितताएं बरती गयी हैं।
ईडी ने क्या आरोप लगाया है?
ईडी ने दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को इसका मुख्य साजिशकर्ता बताया और कहा कि इसमें आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता और मंत्री भी शामिल थे।
आप कर रहा आरोपों से इंकार
आप ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी यह सब राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कर रही है और केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय का दुरुपयोग किया जा रहा है।