मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य के औद्योगिक विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसके साथ ही, वे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का भी लगातार विस्तार कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने घोषणा की कि आयुष्मान योजना का समुचित लाभ सभी बुजुर्गों को मिलेगा। सीएम मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए हर साल 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच सुनिश्चित किया है। इस संबंध में आदेश भी जारी किए जा चुके हैं।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय से मुक्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने की मंजूरी दी है। योजना का शुभारंभ 29 अक्टूबर 2024 को हो चुका है। पात्रता केवल आधार कार्ड में दर्ज उम्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड और समग्र फैमिली आईडी आवश्यक होंगे। योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जा रहा है। जो बुजुर्ग 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और जिनके परिवार पहले से इस योजना में शामिल हैं, उन्हें हर साल 5 लाख रुपये की अतिरिक्त टॉप-अप कवरेज दी जाएगी, जिसे वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों (जिनकी उम्र 70 वर्ष से कम है) के साथ साझा नहीं कर सकेंगे।
5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा
योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को पारिवारिक आधार पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की कवरेज मिलेगी। जो बुजुर्ग 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS), पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS), या आयुष्मान सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, वे अपनी मौजूदा योजना या इस योजना में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, और यह विकल्प केवल एक बार ही उपलब्ध होगा। इसके अलावा, योजना में स्पष्ट किया गया है कि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वे वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं या कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना में शामिल हैं, वे भी इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।