चुनाव से पहले ट्रंप को बड़ी राहत, SC ने कहा- ‘आधिकारिक फैसले के लिए…’

srashti
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अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रंप के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के दौरान लिए गए फैसलों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।

6 जनवरी 2021 के दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने कहा कि आधिकारिक फैसलों के लिए ट्रंप पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. फैसले के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह हमारे संविधान और लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत है. एक अमेरिकन होने पर गर्व है।

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया

ट्रंप ने वाशिंगटन की एक निचली अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया और अपील की कि उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए और पूर्व राष्ट्रपति के रूप में उन्हें छूट दी जाए। हालांकि निचली अदालत ने ट्रंप की अपील खारिज कर दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। पिछले हफ्ते बाइडेन और ट्रंप के बीच हुई बहस की सफलता के बाद ट्रंप को एक और राहत मिली है।

चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप

अमेरिका में 6 जनवरी 2021 को ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर दंगा किया था। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान में बिडेन को 306 वोट मिले और ट्रम्प को 232 वोट मिले, जिसके बाद ट्रम्प और उनके समर्थकों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए हिंसा का सहारा लिया।

ट्रंप समर्थकों ने संसद पर धावा बोलकर तोड़फोड़ और हिंसा की, जिसमें एक पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हिंसा के बाद ट्रंप पर अपने समर्थकों को भड़काने का आरोप लगा था।

1000 प्रत्यक्षदर्शियों के बयान किए गए दर्ज

दिसंबर में एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें ट्रंप को दोषी ठहराया गया था. जिसमें 1000 चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए. 900 से ज्यादा लोगों पर आरोप लगाए गए।

अमेरिका में इस साल 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है. चुनाव से पहले रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच लाइव डिबेट हुई, जिसमें ट्रंप बिडेन पर भारी पड़े।