इंदौर। जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर उपभोक्ताओं को उचित गुणवत्ता और शुद्धता के साथ खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के लिये अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत दर्ज प्रकरणों में अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णायक अधिकारी श्री गौरव बैनल द्वारा 14 खाद्य कारोबारकर्ताओ पर 19 लाख 40 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। साथ ही 115 निर्णित प्रकरणों में 62 लाख 94 हजार का जुर्माना वसूल किया गया।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में निरंतर कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विगत कुछ माहो में प्रकरण बनाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री गौरव बैनल के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरणों मे सुनवाई उपरांत आरोपी खाद्य कारोबारकर्ताओ को खाद्य सुरक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओ में दोषसिद्ध पाये जाने पर 14 खाद्य कारोबारकर्ताओ के विरूद्ध कुल 19 लाख 40 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
जिनके विरूद्ध कार्रवाई की गई है उनमें मेसर्स ओम मार्केटिंग 508 गोयल विहार कॉलोनी खजराना गणेश मंदिर के पीछे इन्दौर, मेसर्स सहस्त्र फूड एण्ड सर्विसेंस प्रा.लि. मेहता फार्म के पास इन्दौर, मेसर्स सेंन्सेशन होटल राजेन्द्र नगर, मेसर्स देशी तड़का फैमिली रेस्टोरेंट श्री कृष्णा नगर एयरपोर्ट मेन रोड,मेसर्स वीरा दि मेहफील केलोद करताल, मेसर्स च्वाईस उज्जैनी बेकरी मुण्डला नायता,मेसर्स परफेक्ट बेकरी प्रा.लि. विजय नगर, मेसर्स मैकवेल फूड प्रोडक्ट्स प्रा.लि.विदुर नगर, मेसर्स सलोनी फूड्स अहीरखेड़ी, मेसर्स कैलाश टोस्ट कारखाना गौतमपुरा देपालपुर, मेसर्स पल्लवी मिल्क कार्नर सपना संगीता टॉकीज के पीछे, मेसर्स आराध्या दूध डेयरी परदेशीपुरा, मेसर्स प्रजापत डेयरी मुसाखेड़ी तथा मेसर्स-लीट किन सरस्वती नगर शामिल है।
कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर अपर कलेक्टर श्री गौरव बैनल द्वारा जनवरी 2024 से अभियान चलाकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन इन्दौर द्वारा निर्णित 115 प्रकरणों में 62 लाख 94 हजार रूपये की राशि वसूल की गई है।