Anil deshmukh : महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री और NCP नेता अनिल देशमुख को Money Laundering Case में राहत, Bombay HC से मिली जमानत

Shivani Rathore
Published on:

महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को ईडी द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत मिली है। दरअसल ईडी द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत दे दी है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है।

Also Read-आईएमसी ने संपत्तिकर बकाया के लिए एमपी क्रिकेट एसोसिएशन कार्यालय पर मारा छापा, MPCA अध्यक्ष ने IMC उच्चायुक्त पर लगाए ये आरोप

SC ने दिए थे Bombay HC को निर्देश

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख की जमानत के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को मामले को ८ महीने से अधिक समय तक पेंडिग रखने के लिए फटकार लगाई थी और साथ ही निर्देश दिया कि एक हफ्ते के भीतर जमानत याचिका पर सुनवाई कर फैसला दिया जाए।

Also Read-उत्तराखंड : Uttarkashi में भारी बर्फबारी के बीच दरारों में फंसे पर्वतारोही, CM पुष्कर सिंह धामी ने सेना से मांगी मदद

अभी रहना पड़ेगा इस वजह से जेल में

भले ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में Bombay HC से जमानत मिल गई हो परन्तु सीबीआई द्वारा दायर केस के चलते अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।