MP News : कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लग चुके हैं। इसको देखते हुए एमपी के एक जिले में 144 धरा लागू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ग्वालियर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसे में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सख्त आदेश भी जारी किए है। जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
इन आदेशों के चलते पूरे जिले में भीड़ भरे आयोजनों की अनुमति नहीं रहेगी। इसके अलावा कोरोना का वैक्सीनेशन नहीं करवाने और मास्क नहीं लगाने पर भी स्थानों पर नहीं जाने दिया जाएगा। साथ ही 18 साल से कम उम्र के लोग जिम-मॉल और सिनेमा हॉल में नहीं जा सकेंगे।
जानकारी के मुताबिक, ग्वालियर जिला प्रशासन ने बीते दिन ही 144 लागू की है। साथ ही भीड़ भरे आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। जारी आदेशों के मुताबिक, एक जगह पर 3 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं कलेक्टर ने कहा है कि कोविड-19 का पालन कराने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। ये आदेश पूरे ग्वालियर जिले की सीमा में प्रभावी रहेगा।