Marriage Age Of Girl : पीएम मोदी ने 2020 के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में ये ऐलान किया था कि देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ा कर 21 किया जाएगा। इस ऐलान पर अब यानी करीब साल भर बाद सरकार फैसला ले रही है। बताया जा रहा है कि कल यानी बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से 21 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है।
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इस फैसले को अब सांसद में प्रस्तुत किया जाएगा। वहां इस फैसले के पास होने के बाद ये कानून लागु कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, इस कानून को मंजूरी मिलने के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन पेश करेगी। जिसको देखते हुए विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 जैसे व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन लाएगी।
इसको लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए आवश्यक है कि उनका विवाह उचित समय पर हो। अभी पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 है। आगे उन्होंने कहा कि अब सरकार इसे मूर्त रूप देने के लिए बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज ऐक्ट और हिंदू मैरिज ऐक्ट में संशोधन लाएगी।