इंदौर (Indore News) : पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री मनीष कपूरिया एवं इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा शहर मे नकली खाद्य सामग्री बनाने वालो, राशन माफिया एवं अवैधानिक कार्यालयों में लिप्त माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए इंदौर पुलिस व प्रशासन की टीमों को निर्देशित किया गया हैं।
उक्त निर्देशों के तारतम्य में अपर कलेक्टर अभय बेडेकर जिला इंदौर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) इंदौर श्री गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा शहर में नकली खाद्य पदार्थ बनाने, राशन माफिया एवं मिलावटखोर, आवश्य वस्तुओ का भंडारण कर अवैध लाभ अर्जित करने जैसे आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु इंदौर क्राईम ब्रांच व टीमों को निर्देशित किया गया था।
इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच को सूचना मिली थी की थाना भंवरकुआ क्षेत्र मे पिपल्याराव, ऋषि के ढाबे के पास स्थित किराए पर लिये स्थान पर गोडाउन बनाकर घरेलू उपयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों का भंडारण कर अवैध रूप से खरिदी-बिक्री का कार्य किया जा रहा है।
उक्त सूचना पर क्राईम ब्रांच, खाद्य आपूर्ति विभाग एवं थाना भंवरकुआ के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये , भंवरकुआ क्षेत्र पिपल्याराव, ऋषि के ढाबे के पास स्थित गोडाउन पर कार्यवाही के दौरान दो व्यक्ति मिले जिनका नाम पुछते 1.नीरू पति राजेश जैसवाल निवासी रिंग रोड हनुमान मंदिर के पास, भीलानगर पिपल्याराव इंदौर एवं 2.पवन कुमारपिता मोहनदास शिवलानी निवासी माणिकबाग रोड, जुनीइंदौर का होना बताया व गोडाउन मे देखते 60 नग गैस सिलेंडर अलग-अलग कम्पनी रखे पाये गये व पूछताछ मे बताया कि विभिन्न कम्पनीयों की गैस सिलेंडर 980/– प्रति नग के हिसाब से खरीदकर उसी गैस सिलेंडर 1050/- प्रति नग के हिसाब से उपभेक्ताओं को बेचने का कार्य पीछले 02 वषो से किया जा था। जिसके भण्डारण एवं वितरण के संबंध मे वैध लाईसेन्स पूछते नही होना बताया।
आरोपियों द्वारा गैस सिलेंडर को अवैध रूप से भण्डारण व खरीदी-बिक्री कर अवैध लाभ अर्जित करने के लिये जनजीवन को खतरे मे डालते हुए, द्रविकृत पैट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण विनिमयमन) आदेश 2000 की किंडकाओ का उल्लंघन करने पर आरोपीयो के कब्जे से कुल 60 नग गैस सिलेंडर अलग अलग कम्पनी के जप्त कर खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा दोनो आरोपी 1.नीरू पति राजेश जैसवाल निवासी रिंग रोड हनुमान मंदिर के पास, भीलानगर पिपल्याराव इंदौर एवं 2.पवन कुमारपिता मोहनदास शिवलानी निवासी माणिकबाग रोड, जुनीइंदौर के विरुद्ध थाना भंवरकुआ पर अपराध क्रमांक 980/21 धारा आवश्यक वस्तु अधि.1955 धारा 3 व 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।