मध्यप्रदेश के खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग के परिवार पर भवन नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। आरोप है कि मंत्री के बड़े भाई विवेक सारंग और उनके पुत्र-पुत्री के नाम पर दर्ज अरेरा कॉलोनी के E-2 स्थित 67 नंबर का भूखंड आवासीय उपयोग के लिए है, लेकिन वहां टेन कैफे रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि संबंधित भूखंड का उपयोग निर्धारित नियमों के विपरीत किया जा रहा है। आरोपों के अनुसार, इस मामले में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TCP) और नगर निगम से संबंधित भवन अनुज्ञा और अन्य आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया गया है।
सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब आम नागरिकों के खिलाफ भवन नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाती है, तो जनप्रतिनिधियों और उनके परिवारों से जुड़े भूखंडो में भी समान रूप से नियमों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है?
क्या है नियम?
मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 और भू-विकास नियम, 2012 के तहत किसी भी भूखंड का उपयोग उसके स्वीकृत लैंड यूज (Land Use) और भवन अनुज्ञा के अनुरूप होना अनिवार्य है। यदि किसी आवासीय भूखंड का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जाता है, तो इसके लिए संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति लेना और निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी होता है।
ऐसे मामलों में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TCP) और संबंधित स्थानीय निकाय यह जांच करते हैं कि भवन एवं भूमि का उपयोग स्वीकृत मास्टर प्लान, भवन अनुज्ञा और अन्य लागू नियमों के अनुरूप हो रहा है या नहीं। यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित प्राधिकरण नोटिस जारी करने के बाद अन्य वैधानिक कार्रवाई भी कर सकते हैं।
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