वंदे मातरम् के अपमान से जुड़े चर्चित मामले में इंदौर नगर निगम की पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले में शासन की ओर से जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया गया था।
दरअसल यह मामला नगर निगम परिषद की बैठक के दौरान सामने आया था, जब वंदे मातरम् के सम्मान को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। आरोप है कि बैठक के दौरान वंदे मातरम् के प्रति आपत्तिजनक व्यवहार किया गया, जिसके बाद संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था।
राजनीतिक माहौल हुआ था गर्म
घटना सामने आने के बाद शहर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया था। विभिन्न संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने मामले को राष्ट्रीय भावना से जुड़ा बताते हुए विरोध प्रदर्शन किए थे और कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई थी।
मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए फौजिया शेख अलीम की ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से जिला लोक अभियोजक अभिजीत सिंह राठौर ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला जनभावनाओं और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा हुआ है, इसलिए आरोपित को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।
कोर्ट ने खारिज की याचिका
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया और आवेदन निरस्त कर दिया। मामले को लेकर अब आगे की कानूनी कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।











