पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हुआ बड़ा बदलाव, एक ही जमीन वाले परिवारों को व्यक्तिगत 6000 रुपए का मिलेगा लाभ

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By Raj RathorePublished On: September 15, 2025

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब यह सुनिश्चित किया गया है कि यदि किसी एक भूमि खाते (Single Landholding) में कई किसान परिवार दर्ज हैं, तब भी प्रत्येक पात्र परिवार को अलग से सालाना 6,000 रुपये तक का लाभ प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तकनीकी सुधार से योजना से वंचित होने वाले किसान परिवारों को लाभ मिलेगा और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।


योजना का उद्देश्य और प्रारंभ

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार प्रत्येक पात्र किसान के बैंक खाते में सालाना 6,000 रुपये तीन समान किस्तों में ट्रांसफर करती है। इसका मुख्य उद्देश्य देशभर के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उनकी खेती और जीवनयापन में सुधार हो सके।

योजना का लाभ परिवार इकाई के आधार पर

नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, योजना का लाभ अब खाता संख्या पर आधारित नहीं रहेगा, बल्कि ‘किसान परिवार’ की इकाई पर आधारित होगा। रिपोर्ट के अनुसार ‘किसान परिवार’ में पति-पत्नी और उनके अवयस्क बच्चे शामिल होंगे। इसका मतलब है कि यदि एक ही भूमि खाते से कई परिवार जुड़े हुए हैं, तो प्रत्येक परिवार को स्वतंत्र रूप से इस आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा।

छत्तीसगढ़ में योजना का कार्यान्वयन

छत्तीसगढ़ राज्य में फरवरी 2025 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के रूप में 25.47 लाख किसानों को 553.34 करोड़ रुपये वितरित किए गए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक छोटे और मध्यम किसान परिवार ही हर साल 6,000 रुपये की सहायता प्राप्त करें। इस योजना से राज्य के किसानों को आर्थिक सुरक्षा और खेती में सहारा मिलता है।

योजना की पारदर्शिता और सीधे बैंक खातों में राशि

पीएम किसान सम्मान निधि योजना से पूरे देश के करोड़ों किसान परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। योजना की पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित किया गया है कि सम्मान निधि की राशि सीधे पात्र किसानों के बैंक खातों में ही ट्रांसफर की जाए। इससे योजना से किसी भी पात्र किसान परिवार का वंचित रहना रोका जा सके।

पात्रता की जाँच और लाभार्थियों का समावेश

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्र किसान परिवार योजना से वंचित न रहे। इस हेतु राज्यों और जिलों द्वारा नियमित रूप से पात्रता की जांच की जा रही है और नए लाभार्थियों को जोड़ा जा रहा है। योजना का लाभ सभी संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, सांसद, विधायक, मंत्री, महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष को दिया जा रहा है।

योजना से बाहर की श्रेणियां

हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी-कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) और 10,000 रुपये या उससे अधिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी इस योजना के दायरे में नहीं आते। इसके अलावा आयकरदाता परिवार भी पीएम किसान योजना के लाभ से वंचित रहेंगे। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि आर्थिक सहायता केवल वास्तविक और जरूरतमंद किसान परिवारों तक ही पहुंचे।