Indore News : नगर निगम द्वारा की जाएगी बड़ी कार्यवाही, होटल, ढाबे व अन्य निर्माणो कि हुई नप्ती

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इंदौर(Indore News) – आयुक्त  प्रतिभा पाल द्वारा इंदौर बायपास के दोनो ओर 4-4 लेन के सर्विस रोड से लगकर 45 मीटर के कन्ट्रोल एरिया में निर्मित ढाबे, रेस्टोरेन्ट, होटल, शो रूम, मैरिज गार्डन व अन्य निर्माणो का निरीक्षण किया गया तथा निगम अधिकारियो द्वारा मौके पर ही अवैध निर्माणो की नप्ती की जाकर कन्ट्रोल एरिये में किये गये अवैध निर्माण पर नप्ती उपरांत निशान लगाये गये तथा संबंधितो को आयुक्त द्वारा समाईश दी गई कि निर्माणकर्ता स्वंय किये गये अवैध निर्माण को हटा लेवे अन्यथा निगम द्वारा रिमूव्हल करने की कार्यवाही की जावेगी।

निरीक्षण व नप्ती तथा निशान लगाने के दौरान अवैध निर्माणकर्ताओ द्वारा अवैध निर्माण हटाने के संबंध में सकारात्मक रूख रखते हुए, स्वंय निर्माण हटाने के संबंध में अवगत भी कराया गया। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त  संदीप सोनी, मुख्य नगर निवेशक  विष्णु खरे, क्षेत्रीय भवन अधिकारी, भवन निरीक्षक व अन्य उपस्थित थे। आयुक्त  पाल ने बताया कि इंदौर मास्टर प्लान में इंदौर के बायपास को भविष्य में यातायात बढने पर लेन व सर्विस लेन बढाने का प्रावधान है,

जिसके लिये निगम के कन्ट्रोल एरिया के लिये खाली भूमि रखी जाना जरूरी है। इसको दृष्टिगत रखते हुए, निगम द्वारा पूर्व में बायपास के दोनो ओर निगम के कन्ट्रोल एरिया में निर्मित ढाबे, रेस्टोरेन्ट, होटल, शो रूम, मैरिज गार्डन व अन्य निर्माणो सहित कुल 650 से अधिक निमार्णो का सर्वे किया गया था, सर्वे के तहत उपरोक्त उल्लेखित निर्माणो के स्वामीधारक को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में नोटिस जारी किये गये।

 

जिसके उपरांत स्वामी धारको द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो की निगम द्वारा जांच कि जाने पर पाया कि कई निर्माण नगर निगम की बिना अनुमति के किये गये है, साथ ही नियमानुसार निर्धारित उपयोग से पृथक उपयोग करना या अनूमति के विपरित गतिविधियां की जा रही है एवं टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग द्वारा चिंहाकित कर उनकी अनुमतियों को निरस्त/स्थगित किया गया। विदित हो कि इंदौर बायपास के दोनो ओर 4-4 लेन के सर्विस रोड पर निगम के कन्ट्रोल एरिया में निर्मित ढाबे, रेस्टोरेन्ट, होटल, शो रूम, मैरिज गार्डन व अन्य निर्माण

जो कि कन्ट्रोल एरिये से 45 मीटर के अंदर बने अवैध निर्माण एवं नगर निगम की बिना अनुमति के किये गये निर्माण, नियमानुसार निर्धारित उपयोग से पृथक उपयोग करना या गतिविधियां की जा रही है एवं टाउन एंडकन्टी प्लानिंग द्वारा चिंहाकित कर उनकी अनुमतियों को निरस्त/स्थगित किया गया। ऐसे निर्माण कार्यो का निगम द्वारा बायपास के क्षेत्र जिनमें झोन 8, 10, 13 व 19 में सर्वे करने के निर्देश दिये गये थै। निगम द्वारा किये गये सर्वे उपरांत नियमों के विपरित किये गये 650 से अधिक निर्माण चिन्हांकित कर नोटिस जारी किये गये थे।