MP News: शराब खरीदने पर आज से मिलेगा पक्का बिल, ये है वजह

Ayushi
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MP wine shop

भोपाल: प्रदेश में शराब की दुकानों पर आज से यानी 1 सितंबर से खरीदी पर मिलने वाला हर कैश मेमो मैन्युअल मिलेगा। बताया जा रहा है कि आज से रोजाना शराब दुकानदार को हर नग यानी छोटी-बड़ी बोतल का कैश मेमो यानि बिल देना होगा। ऐसे में अब आबकारी अफसरों के लिए ये चुनौती है कि शहर की बड़ी शराब दुकानों पर पीक समय में हर ग्राहक को ठेकेदार बिल देंगे या नहीं।

ऐसे में अब इसका सिस्टम तैयार करने के लिए लगातार अफसर जुटे हुए हैं। बता दे, नए आदेश के बाद भी शराब कारोबारियों की मनमानी का अंदेशा है।जबकि विभाग ने कड़ी मानीटरिंग का दावा किया है। ठेकेदारों ने कैश मेमो छपवा लिए हैं जिन्हें एरिया आबकारी अफसर से स्वीकृत भी कराना होगा। शराब को मनमाने दामों पर बेचने को रोकने के लिए यह पूरी कवायद की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे ने 19 अगस्त को आदेश जारी किया था। ऐसे में शराब दुकानों से विक्रय के समय कैश मेमो दिए जाने को अनिवार्य किया है। दरअसल, आज यानी 1 सितंबर से शराब दुकानदार को ग्राहक को शराब का बिल देना होगा। लाइसेंस धारी शराब विक्रेता कैश मेमो प्रिंट कराकर उसका प्रमाणीकरण कराएंगे।

खास बात ये है कि बिल बुक का उपयोग होने पर उसके काउंटर पार्ट या कार्बन कापी दुकानदार द्वारा शराब की ठेका अवधि समाप्त होने तक 31 मार्च 2022 तक अपने पास रखना अनिवार्य होगा। दरअसल, शराब दुकानों पर अधिकृत अफसर के मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए हैं ऐसे में अगर कोई ज्यादा राशि वसूले तो उसकी शिकायत की जा सके।