अनुबंध शिक्षकों को लगा बड़ा झटका, नहीं मिलेगा इस अवकाश का लाभ, शिक्षा निदेशालय का आदेश जारी

अनुबंध नियुक्ति के नियम के मुताबिक जेबीटी शिक्षक प्रति कैलेंडर वर्ष 12 दिन के आकस्मिक अवकाश सहित 10 दिन के चिकित्सा अवकाश और 5 दिन के विशेष अवकाश के ही हकदार होते हैं।

Kalash Tiwary
Kalash Tiwary
Published:

Employees Leave : राज्य के अनुबंध पर लगे शिक्षकों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। अब उन्हें अवकाश का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके लिए पत्र जारी किया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों को अवकाश में नियम का पालन अनिवार्य किया जाए।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने अनुबंध पर लगे जेबीटी शिक्षकों को असाधारण अवकाश नहीं देने के निर्देश जारी किए हैं। बुधवार को जिला उपनिदेशकों को जारी पत्र में निदेशक ने कहा है कि कुछ जिले में अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों को असाधारण अवकाश सहित लंबी छुट्टी स्वीकृत की जा रही है।

कैलेंडर वर्ष 12 दिन के आकस्मिक अवकाश सहित 10 दिन के चिकित्सा अवकाश

निदेशक ने स्पष्ट किया कि जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ऐसे अवकाश को स्वीकृत कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि अनुबंध नियुक्ति के नियम के मुताबिक जेबीटी शिक्षक प्रति कैलेंडर वर्ष 12 दिन के आकस्मिक अवकाश सहित 10 दिन के चिकित्सा अवकाश और 5 दिन के विशेष अवकाश के ही हकदार होते हैं।

यह है नियम

मौजूदा अनुबंध दिशा निर्देश के तहत EOL सहित कई अन्य अवकाश स्वीकार्य किया जा रहे हैं।चिकित्सा अपरिहार्य स्थिति में अनुबंध शिक्षक बिना वेतन के अवकाश के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे मामले को संबंधित अधिकारी की विशिष्ट सिफारिश के साथ निदेशालय को भेजा जाना चाहिए। प्रत्येक आवेदन का मूल्यांकन केस दर केस के आधार पर किया जाएगा और केवल योग्यता के आधार पर ही अवकाश की मंजूरी दी जाएगी।

स्कूल शिक्षा निदेशालय के निदेशक आशीष कोहली ने स्पष्ट किया कि कोई भी ब्लॉक और जिला स्तर अधिकारी स्वतंत्र रूप से EOL और कोई भी गैर हकदार छुट्टी देने के लिए अधिकृत नहीं है। इन निर्देशों का पालन किया जाए और भविष्य में कोई भी उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।