UPS Benefit : कर्मचारियों के पेंशन पर बड़ी अपडेट है। दरअसल 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। वही लागू होने से ठीक पहले अपनी नौकरी से रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी एक राहत भरी खबर है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आने का मौका ?
सरकार द्वारा 31 मार्च 2025 को या उसके बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आने का मौका दिया गया है। सशस्त्र बलों को छोड़कर सभी केंद्रीय कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। देशभर में 2004 से नई पेंशन योजना शुरू की गई थी। हालांकि तब से देश में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की जा रही है। कई राज्यों में कर्मचारी संगठन के दबाव में पुरानी पेंशन योजना को लागू भी किया गया है।
इन कर्मियों को मिलेगा लाभ
इधर केंद्र सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है की पुरानी पेंशन योजना को वापस नहीं लाया जाएगा। हालांकि सरकार ने पिछले साल नई पेंशन योजना की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। जिसके तहत नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन योजना के कुछ तत्व को मिला दिया गया है।
केंद्र ने इस साल 31 मार्च और उससे पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प दिया है। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट ने 26 मई को एक सार्वजनिक नोटिस की घोषणा की है।जिसमें यूपीएस के बेनिफिट उन कर्मियों को भी उपलब्ध करवाया जायेगा, जो 31 मार्च या उससे पहले एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके हैं। यूपीएस में शामिल होने की समय सीमा 30 जून 2025 निर्धारित की गई है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को नई पेंशन स्कीम के तहत कवर किया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में इसे पेश किया गया था ताकि वह अपनी रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है। ऐसे में 31 मार्च को या उससे पहले रिटायर हुए रिटायर्ड कर्मचारियों और न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ मिल सकता है।











