Employees Special Leave : कर्मचारियों के अवकाश पर बड़ी अपडेट है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न का लिखित उत्तर दिया है। जिससे कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। इस उत्तर के बाद इतना तो है कि कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में 42 दिन की छुट्टी मिलने वाली है।
अधिकतम 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अंगदान के लिए अधिकतम 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने केंद्र सरकार की कर्मचारियों को अंगदान के लिए अधिकतम 42 दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान भी किए हैं।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा 2023 के आदेश के अनुसार जब इस प्रावधान की घोषणा की गई थी तो Donar के अंग को निकालने के लिए सर्जरी के प्रकार के बावजूद सरकारी पंजीकृत डॉक्टर की सिफारिश के अनुसार विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि को अधिकतम 42 दिन निर्धारित किया गया था।
इस तरह ले सकेंगे अवकाश
ऐसे में अंगदान करने वाले कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी का लाभ मिलने लगा है। इसमें कहा गया है की विशेष आकस्मिक अवकाश आमतौर पर अस्पताल में भर्ती होने के दिन से शुरू होकर एक बार में लिया जाएगा। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर सरकारी रजिस्टर्ड चिकित्सक/ डॉक्टर की सिफारिश पर सर्जरी से अधिकतम एक सप्ताह पहले इसका लाभ उठाया जा सकता है।
ऐसे में यदि कोई भी केंद्रीय कर्मचारी अपना अंगदान करता है तो सरकार की तरफ से उन्हें विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में 42 दिन की छुट्टी का लाभ मिलेगा। इसके लिए 2023 में जारी की गई अधिसूचना के तहत ही प्रावधान अभी भी लागू है।