बागवानी से किसान होंगे मालामाल, सरकार देगी 2 लाख रुपए, ऐसे करें आवेदन

बिहार सरकार ने किसानों के लिए क्लस्टर बागवानी योजना शुरू की है, जिसमें फलों की खेती के लिए 1 लाख से 2 लाख रुपये प्रति एकड़ तक का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, बागवानी को प्रोत्साहित करना और खेती की लागत को कम करना है। किसान आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और फलों की खेती में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

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अगर आप फलों की खेती करना चाहते हैं और बागवानी की ओर रुझान रखते हैं, तो बिहार सरकार ने एक शानदार योजना पेश की है। इस योजना के तहत, आपको बागवानी के लिए महत्वपूर्ण अनुदान मिलेगा, जिससे फलों की खेती करना और भी आसान और लाभकारी हो जाएगा।

आइए जानते हैं, इस योजना के बारे में विस्तार से, जो किसानों के लिए आय वृद्धि और बागवानी के क्षेत्र में सफलता पाने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करती है।

क्या हैं क्लस्टर बागवानी योजना का उद्देश्य?

बिहार राज्य सरकार ने क्लस्टर बागवानी योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य किसानों को उच्च लाभकारी फलों की खेती के लिए प्रेरित करना और उनकी आय में वृद्धि करना है। पारंपरिक फसलों के मुकाबले, बागवानी में बेहतर मुनाफा होता है, और इस योजना से किसानों को अत्यधिक फायदा हो सकता है।

इस योजना के तहत, सरकार ने कई प्रकार के फलों की खेती को प्रोत्साहित किया है, जैसे स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, अमरूद, नींबू, आंवला, पपीता, बेल, और लेमनग्रास। किसानों को इन फलों की खेती के लिए 1 लाख से लेकर ₹2 लाख प्रति एकड़ तक का अनुदान मिल सकता है।

किसानों के लिए अनुदान का विवरण

बिहार में “क्लस्टर में बागवानी योजना” के तहत किसानों को बागवानी के लिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है। अगर किसान ड्रैगन फ्रूट या स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं, तो उन्हें ₹2,00,000 प्रति एकड़ की अनुदान राशि दी जाएगी। वहीं, अगर किसान अमरूद, पपीता, आंवला, बेल, लेमनग्रास या नींबू जैसे फलों की खेती करते हैं, तो उन्हें ₹1,00,000 प्रति एकड़ की सब्सिडी प्राप्त होगी। इस योजना का उद्देश्य बागवानी की लागत को कम करना और किसानों को लाभ पहुंचाना है। सरकार ने हर गांव में 25 एकड़ क्षेत्र में बागवानी क्लस्टर बनाने का लक्ष्य तय किया है, जिससे अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके।

कैसे करें आवेदन?

बिहार के किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए बिहार कृषि विभाग और बागवानी निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया बहुत ही सरल है और इस प्रक्रिया को ऑनलाइन भी किया जा सकता हैं।

आपको निम्नलिखित वेबसाइट लिंक पर जाना होगा: https://horticulture.bihar.gov.in/

आवेदन की पात्रता:

  • किसान को 0.25 एकड़ से लेकर 10 एकड़ तक की भूमि पर यह योजना लागू हो सकती है।
  • आवेदन करने के बाद, संबंधित जिला में स्थित उद्दान विभाग के सहायक निदेशक से भी सहायता ली जा सकती है।

क्लस्टर बागवानी योजना के फायदे

  • किसान की आय में वृद्धि: बागवानी से जुड़ी खेती पारंपरिक कृषि की तुलना में अधिक लाभकारी हो सकती है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।
  • कृषि के विविधीकरण को बढ़ावा: बागवानी में किसानों को विविध प्रकार के फल और पौधे उगाने का मौका मिलेगा, जिससे एक ही समय में कई प्रकार की उपज प्राप्त की जा सकती है।
  • संगठित बागवानी विकास: क्लस्टर बागवानी योजना के तहत, किसानों के लिए एक बड़ा और संगठित नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिससे उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन, बाजार, और अन्य सुविधाएं मिलेंगी।