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MP हाई कोर्ट का आदेश, इस तारीख से जलाया जाएगा यूका कचरा

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By Srashti BisenPublished On: February 18, 2025
MP High Court

Union Carbide Waste Disposal Case in MP High Court : मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निस्तारण को लेकर अपनी कम्प्लाइन्स रिपोर्ट पेश की है। पीथमपुर में इस कचरे को नष्ट करने की प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

कचरे की टेस्टिंग प्रक्रिया 27 फरवरी से शुरू होगी

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि पहले कचरे की तीन चरणों में टेस्टिंग की जाएगी, जिसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। टेस्टिंग प्रक्रिया 27 फरवरी से शुरू होगी। इस टेस्टिंग के बाद ही कचरे के नष्ट करने की योजना बनाई जाएगी। रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी जाएगी, जो निर्णय लेने में मदद करेगा। अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।

MP हाई कोर्ट का आदेश, इस तारीख से जलाया जाएगा यूका कचरा

हाईकोर्ट ने ट्रायल रन की अनुमति दी

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रायल रन करने की अनुमति दी है, जिसके तहत 30 मैट्रिक टन कचरे के नष्ट करने के लिए तीन परीक्षण किए जाएंगे। पहले चरण में प्रति घंटा 135 किलो कचरा नष्ट किया जाएगा, दूसरे में 180 किलो, और तीसरे में 270 किलो। इन परीक्षणों के परिणाम केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को भेजे जाएंगे। रिपोर्ट 27 मार्च को हाईकोर्ट में पेश की जाएगी।

कचरे को नष्ट करने के लिए चरणबद्ध योजना

हाईकोर्ट ने कहा है कि 27 फरवरी को पहले चरण में 10 मीट्रिक टन कचरा जलाया जाएगा। इसके बाद, तीन चरणों में कुल 30 मीट्रिक टन कचरे को नष्ट किया जाएगा। इस प्रक्रिया में प्रदूषण नियंत्रण मंडल और अन्य संबंधित संस्थाओं के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।