Indore News : 20 जुलाई को श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था के पूर्व संचालकों की सुनवाई 

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इंदौर जिले में जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं द्वारा की गई हेरा-फेरी करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी संबंध में श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था के पूर्व संचालकों के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों पर अपराधिक प्रकरण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 के अंतर्गत सुनवाई के लिये समंस से जारी किया गया है। इन्हें अपना पक्ष रखने के लिये 20 जुलाई को सुनवाई उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं कार्यालय में रखी गई है।

जिन्हें समंस जारी किया गया है इनमें उक्त संस्था के मांगीलाल नाईक, मंजू पथरोड़ जसविंदरसिंह, जागृति नामदेव, लेखराज पिता मांगीलाल, नीरज पथरोड़ शामिल है। इन्हें सुनवाई के लिये 20 जुलाई 2021 को दोपहर 2 बजे उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्था कार्यालय में बुलाया गया है, अगर यह इस दिनांक को उपस्थित नहीं होते है तो प्रकरण की सुनवाई और उसका निपटारा इनकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।