इंदौर दिनांक 02 जुन 2021। आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा शहर को किए गए अनलॉक के पश्चात चिन्हित दुकानों को ही सामान विक्रय करने की अनुमति दी गई है इसके विपरीत दुकानदारों द्वारा जिला प्रशासन की गाइड लाइन का उल्लंघन करते हुए सामान का विक्रय करने पर दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई।
आयुक्त पाल के निर्देशन में जोन क्रमांक 14 के झोनल अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा जिला प्रशासन की गाइडलाइन के संबंध में क्षेत्र का निरीक्षण किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि झोन 14 वार्ड 84 द्वारकापुरी 60 फिट रोड पर गयात्री किराना स्टोर पर निर्धारित समय के पश्चात पश्चात भी सामान विक्रय करने एवं प्रोटोकॉल का पालन न करते हुए ग्राहकों की भीड़ लगाने पर गायत्री किराना स्टोर को को सील किया गया।
इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति के विपरीत प्रतिबंधित दुकान खोलने एवं दुकान पर भीड़ लगाकर कोरोना प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर झोन 14 वार्ड 85 ऋषी नगर यशराज मोबाइल को सील कर धारा 188 की कार्यवाही की गई एवं झोन 14 वार्ड 82 सुदामा नगर महालक्ष्मी साड़ी सेंटर दुकान को सील कर धारा 188 की कार्यवाही की गई इसके अतिरिक्त दो अन्य और दुकानों पर कार्यवाही की गई।