लखनऊ: उत्तरप्रदेश में अभी भी कोरोना के मामले आना बंद नहींहुए है, हालांकि प्रदेश में पहले के मुक़ाबले अब कोरोना की रफ़्तार अब धीमी हो गई है, ऐसे में आज प्रदेश में लगे कोरोना कर्फ्यू को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है, जिसके बाद प्रदेश में लगे इस कोरोना कर्फ्यू नियमो में कई बदलाव हुए है, साथ ही प्रदेश वासियो को राहत भी मिलेगी।
बता दें कि प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के संबंध में जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसके मुताबिक अब जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं, वहां कोई छूट नहीं दी जाएगी, साथ ही जिन जिलों में 600 से कम केस है वहा अब से सुबह 7 से शाम 7 तक खुलेंगे बाज़ार, खुला करेंगे।
नए गाइडलाइन के अनुसार अब प्रदेश के 55 जिलों को कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जाएगी, जबकि राजधानी लखनऊ समेत 20 जिलों में कोई छूट नहीं मिलेगी। साथ ही 1 जून सुबह 7 बजे से अग्रिम आदेश तक कोरोना कर्फ़्यू तमाम गतिविधियों के साथ लागू रहेगा।
इस नए दिशा निर्देश के अनुसार अब प्रदेश की राजधानी में कोई छूट नहीं दी जाएगी, और पुरे प्रदेश वीकेंड लॉकडाउन और नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ ही कोरोना के अभियान से संबंधित फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण मौजूदगी रहेगी तथा शेष सरकारी दफ्तर अधिकतम 50% मौजूदगी के साथ खोले जाएंगे और उसमे भी 50% कर्मी ही मौजूद रहेंगे। साथ ही सभी कंपनियों में मास्क की अनिवार्यता जारी रहेगी।
साथ ही मंडियों को भी कोरोना नियमो के पालन के साथ खोला जायेगा, वही स्कूल और कॉलेज अभी बंद ही रहेंगे, और रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी की मंजूरी दी गई है, साथ ही मंदिरो में 5 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं दी गई है।