इंदौर: जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश अनुसार इंदौर कलेक्टर ने फल ,सब्जी और किराना सामान की सप्लाई को लेकर संशोधित आदेश जारी कर दिया है । इस संशोधित आदेश में 4 महत्वपूर्ण बिंदु है जो सीधे सीधे जनता से जुड़े है । इस आदेश में सबसे बड़ी राहत ठेले वालो को मिली है जो लॉक डाउन लगने के बाद से छुप छुप कर सब्जियां बेच रहे थे।
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ये है चार महत्पूर्ण बिंदु
★ शहर में स्थित चोइथराम फल-सब्जी मंडी तथा निरंजनपुर सब्जी मंडी
यथावत बंद रहेगी ।
★ हाथ ठेले वाले अब चलते फिरते सब्जियां और फल फ्रूट बेच सकेंगे
★ व्यापारियों से सब्जियां खरीदने के लिए ठेले वाले चयनित 7 स्थानो से सब्जियां खरीद सकेंगे ।
★ किराना दुकान 5 सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक व्यापार कर सकेंगे।
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कलेक्टर का संशोधित आदेश –
● शहर में खेरची श्रेणी की निजी किराना/ ग्रोसरी दुकानों के संचालक फोन पर ग्राहकों से आर्डर लेकर होम डिलेवरी कर सकेंगे।
● दुकानों पर ग्राहकों का आना प्रतिबंधित रहेगा तथा यह दुकानें बंद रखते हुए ही होम डिलेवरी की गतिविधि की जा सकेंगी। किराना/ग्रोसरी की समस्त थोक बाजार बद रहेंगे<।
◆ संचालक खेरची दुकान संचालकों से फोन पर आर्डर प्राप्त कर अपनी दुकान से भिन्न लोकेशन पर स्थित गोडाउन से किराना/ ग्रोसरी का सामान भेज सकेंगे।
● सियागंज, मल्हारगंज, मालवा मिल एवं छावनी तथा
अन्य स्थानों की थोक बाजार दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी।
● खेरची किराना/ग्रोसरी दुकानों द्वारा यह घर-घर वितरण सोमवार से शुक्रवार
तक प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर सकेंगे।
◆ शहर में फल-सब्जी का विक्रय केवल चलायमान ठेलों के माध्यम से
किया जा सकेगा ।
● स्थाई दुकानें, शहर के हाट-बाजार अथवा सड़क
किनारे फुटपाथ पर नीचे सब्जी/फल बैठकर विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा।
● चलायमान ठेला संचालक 7 स्थानों से अपने ठेले में
विक्रय करने हेतु अपनी सब्जी ग्रामीणों से अथवा फल व्यापारियों से प्राप्त
कर सकेंगे।
(1) उज्जैन रोड़ बरदरी ग्राम औद्योगिक क्षेत्र आईडीए स्कीम झोन-17
(2) देवास रोड़ एबी रोड शिप्रा/एमआर-11 आईडीए स्कीम झोन-8
(3) नेमावर रोड़ देव गुराड़िया औद्योगिक क्षेत्र झोन-18/19
(4) खण्डवा रोड आसाराम बापू कंपाउंड/खण्डवा रोड तेजाजी नगर ग्वाला कालोनी मोरोद गांव झोन-13
(5) ए बी रोड़ महू रोड, रेती मंडी आईडीए स्कीम झोन-13
(6) धार रोड बांक गांव (अभिनंदन पेट्रोल पंप के सामने)
(7) एयरपोर्ट रोड, बिजासन टेकरी/आरएपीपीस झोन-16
● शहर में स्थित चोइथराम फल-सब्जी मंडी तथा निरंजनपुर सब्जी मंडी
यथावत बंद रहेगी , क्योंकि इन मंडियों में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन अत्यधिक होता है।
● शहर में फल-सब्जी विक्रय कर रहे ठेले चलायमान
रहेंगे तथा ठेलों के झुण्ड बनाकर मंडी स्वरूप में विकय करना प्रतिबंधित
रहेगा।
● दुध का घर-घर वितरण अथवा डेयरी से वितरण पुर्वानुसार प्रातः 6 से 9
तथा सांय 5 से 7 यथावत जारी रहेगा।