Rahul Gandhi News : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ चल रहे मानहानि मामले की ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है। इसके अलावा, अदालत ने इस मामले को रद्द करने की मांग करने वाली गांधी की याचिका पर झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता से भी जवाब मांगा है।
क्या था मामला ?
यह मामला तब सामने आया जब बीजेपी नेता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की। झा ने आरोप लगाया था कि गांधी ने 18 मार्च 2018 को एक भाषण में बीजेपी की आलोचना करते हुए भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने शाह पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था।
राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह मुद्दा उठाया कि शिकायत किसी तीसरे पक्ष द्वारा दायर की गई थी, जो मानहानि के अपराध के मामलों में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि यदि कोई व्यक्ति खुद पीड़ित नहीं है, तो वह किसी अन्य को शिकायत दर्ज करने के लिए कैसे प्राधिकृत कर सकता है?
रांची की कोर्ट ने जारी किया समन
इससे पहले रांची की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत को खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में न्यायिक आयुक्त ने उस आदेश को पलट दिया और मामला आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। 28 नवंबर 2018 को मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत पर्याप्त सबूत होने का निष्कर्ष निकाला और उन्हें समन जारी किया। गांधी ने इस आदेश को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया।
झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने पाया कि गांधी के बयान भारतीय दंड संहिता के तहत अपमानजनक थे और यह आशंका जताई कि गांधी का आशय यह था कि बीजेपी का नेतृत्व सत्ता के नशे में चूर है और इसमें धोखेबाज लोग शामिल हैं।
राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट से मानहानि मामले को रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है और अब मामले की आगे की सुनवाई के लिए जवाब मांगा है।