इसको ध्यान में रखते हुए, इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने चाइनीज़ मांझे की बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दी है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
मकर संक्रांति पर्व के चलते जनवरी माह को ध्यान में रखते हुए, इंदौर प्रशासन ने चाइनीज़ मांझे के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सख्ती बरतते हुए प्रशासन ने शुक्रवार को पतंग की दुकानों पर छापेमारी की और बड़ी मात्रा में चाइनीज़ मांझा जब्त किया।
चाइनीज़ मांझे से पक्षी और वाहन चालक हो रहे घायल
पिछले कुछ वर्षों में मकर संक्रांति के त्योहार पर इंदौर में पतंगबाजी का क्रेज तेजी से बढ़ा है। पतंगों के पेंच लड़ाने के लिए लोग चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी पतंग न कटे। हालांकि, इस मांझे की वजह से पक्षियों के घायल होने और वाहन चालकों के गले व शरीर पर चोट लगने की घटनाएं बार-बार सामने आ रही हैं।
इसी को ध्यान में रखते हुए, इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने चाइनीज़ मांझे की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय दंड संहिता की धारा-163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
शुक्रवार को प्रशासन की टीम ने विभिन्न पतंग भंडारों पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान काछी मोहल्ला स्थित रफीक पतंग हाउस में बड़ी मात्रा में चाइनीज़ मांझा बरामद हुआ, जिसे जब्त कर लिया गया।
कटने-झटके का खतरा, बिजली आपूर्ति भी होती बाधित
चाइनीज़ मांझा मेटालिक पाउडर से बना होता है, जो इसे बेहद मजबूत और टिकाऊ बनाता है। इसकी वजह से कई बार वाहन चालकों के गले और शरीर के अन्य हिस्सों पर गहरे कट लग जाते हैं। यह बिजली के तारों के संपर्क में आने पर झटके का कारण बन सकता है और विद्युत आपूर्ति बाधित कर देता है।