कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाली 3 दुकानों को किया सील

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इंदौर दिनांक 8 मई 2021। आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु शहर में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है जिसके तहत दुकान या संस्थान को निर्धारित समय अनुसार ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोलने कि अनुमति प्रदान की गई है, इसके विपरीत भी संस्थान, दुकान, फैक्ट्री द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने एवं कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर संस्थान, दुकान एवं फैक्ट्री को सील करने की कार्यवाही करने के समस्त जोनल अधिकारी सहायक राजस्व अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं।

डेरी दुकान से अन्य सामग्री का विक्रय करने एवं निर्धारित समय के पश्चात भी दुकान खोलने पर दुकानें सील

 

जोन क्रमांक 18 के जोनल अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा शहर में लागु कोरोना के दौरान निर्धारित गाइडलाइन अनुसार खोलने की अनुमति दी गई है इसके विपरीत झोन क्रमांक 18 के अंतर्गत आजाद नगर स्थित मां कृपा दूध डेयरी द्वारा दूध दही के साथ ही अन्य प्रतिबंधित सामग्री का विक्रय करने पर दुकान को सील करने की कार्यवाही की गई।

इसके साथ ही मूसाखेड़ी एचडी राम मंदिर के सामने श्री कृष्णा डेरी दही भंडार एवं महेश दूध डेयरी द्वारा जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय अनुसार के पश्चात भी देरी से सामग्री का विक्रय करने एवं कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी किया जा रहा था। इस पर निगम के जोनल अधिकारी के साथ ही क्षेत्रीय सीएसपी एवं आजाद नगर टीआई सहित निगम की टीम द्वारा आजाद नगर स्थित 2 दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई है।