दिल्ली कोचिंग हादसा : चार आरोपियों को दिल्ली HC से मिली जमानत

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ओल्ड राजिंदर नगर में कोचिंग सेंटर के चार सह-मालिकों को 30 जनवरी तक अंतरिम जमानत दे दी, जहां जुलाई में तीन आईएएस अभ्यर्थी इसके बेसमेंट में डूब गए थे। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने हालांकि सह-मालिकों को रेड क्रॉस को ₹5 करोड़ की राशि जमा करने का निर्देश दिया, यह कहते हुए कि उन्होंने बेसमेंट को किराए पर देकर लालच का कार्य किया है।

उच्च न्यायालय ने उपराज्यपाल को यह सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का भी निर्देश दिया कि कोई भी कोचिंग सेंटर बिना मंजूरी के न चले और एक जगह भी तय की जाए जहां केंद्र चलने चाहिए।

27 जुलाई को मध्य दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में भारी बारिश के बाद राऊ के आईएएस स्टडी सर्कल वाली इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने से उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल के नेविन डेल्विन (24) की मौत हो गई।