‘राजमार्ग पार्किंग की जगह नहीं’: सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का दिया आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अधिकारियों को शंभू सीमा को आंशिक रूप से खोलने का निर्देश दिया, जहां प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। अदालत ने पंजाब और हरियाणा दोनों के प्रमुखों को निकटवर्ती पटियाला और अंबाला जिलों के एसपी के साथ बैठक करने का निर्देश दिया और राजमार्ग को दोबारा खोलने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

अदालत ने कहा कि राजमार्ग पार्किंग स्थल नहीं है क्योंकि उसने पंजाब सरकार से किसानों को सड़क से अपने ट्रैक्टर हटाने के लिए मनाने को कहा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्राओं और स्थानीय यात्रियों की आवाजाही की अनुमति देने के लिए शंभू आदेश पर सड़क को आंशिक रूप से खोलने की आवश्यकता है।

कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से अपनी उपज के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी जैसी मांगों को लेकर शंभू सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों तक पहुंचने के लिए एक स्वतंत्र पैनल गठित करने के लिए कुछ तटस्थ व्यक्तित्वों के नाम सुझाने को कहा था।

बता दें शीर्ष अदालत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसे एक सप्ताह के भीतर शंभू सीमा पर बैरिकेड हटाने के लिए कहा गया था। जून में कोर्ट ने पाया कि किसानों और सरकार के बीच विश्वास की कमी है।