बंगाल की OBC सूची पर विवाद, SC ने ममता सरकार से मांगा जातियों से जुड़ा मात्रात्मक डेटा

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, जिसमें 2010 के बाद राज्य में जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार , शीर्ष अदालत ने उन निजी वादियों को भी नोटिस भेजा है, जिन्होंने 77 जातियों, मुख्य रूप से मुसलमानों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची में शामिल करने को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

22 मई को उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में कई जातियों को 2010 से दिया गया ओबीसी दर्जा रद्द कर दिया और कहा कि राज्य सेवा और पद रिक्तियों के लिए इस तरह का आरक्षण अवैध है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, “(राज्य सरकार द्वारा दायर फैसले पर) स्थगन आवेदन सहित नोटिस जारी करें।”

पीठ ने कहा, “पश्चिम बंगाल राज्य इस अदालत के समक्ष एक हलफनामा दायर करेगा जिसमें 77 समुदायों को ओबीसी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को समझाया जाएगा: (1) सर्वेक्षण की प्रकृति; (2) क्या ओबीसी के रूप में नामित 77 समुदायों की सूची में किसी भी समुदाय के संबंध में आयोग (राज्य पिछड़ा पैनल) के साथ परामर्श की कमी थी।”

पीठ ने यह भी पूछा कि क्या राज्य ने ओबीसी के उप-वर्गीकरण के बारे में कोई परामर्श किया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि इन समुदायों को ओबीसी घोषित करने के लिए “वास्तव में धर्म ही एकमात्र मानदंड प्रतीत होता है”, तथा साथ ही कहा कि उसका “यह मानना ​​है कि मुसलमानों के 77 वर्गों को पिछड़ा घोषित करना समग्र रूप से मुस्लिम समुदाय का अपमान है।” उच्च न्यायालय ने अप्रैल और सितम्बर 2010 के बीच दिए गए 77 वर्गों तथा 2012 के कानून के तहत स्थापित 37 वर्गों के लिए आरक्षण को अमान्य कर दिया।