श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद HC से लगा झटका, अब चलेगा ट्रायल

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मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हिंदू पक्ष ने जो याचिकाएं दायर की हैं वह सुनने योग्य है। साथ ही हिंदू पक्ष की सुनवाई जारी रहेगी। बता दें याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया है और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की है। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला दिया और हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी।

दरअसल, हिंदू पक्ष की तरफ से 18 याचिकाएं दाखिल की गई थी। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल, 11 के तहत इन याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाए और इन्हें खारिज किए जाने की अपील की थी। कोर्ट में कोर्ट नंबर 71 के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। इससे पहले 6 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल याचिकाओं में दावा किया गया कि मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है। औरंगजेब के जमाने की ये मस्जिद, मंदिर के विध्वंस के बाद बनाई गई है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मान लिया है कि हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं सुनवाई करने योग्य हैं । सुप्रीम कोर्ट के रोक वाले आदेश के बाद हिंदू पक्ष ने रेवेन्यू सर्वे की मांग वाली अर्जी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी। मई 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित सभी मामलों को मथुरा कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर कर लिया था।